जामताड़ा : अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन हत्यारोपितों को आजीवन करावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक-एक हजार रुपये का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया है. बता दें कि फतेहपुर थाना कांड संख्या 01/15 में अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मसलिया थाना क्षेत्र के तारासठिया गांव निवासी दिलीप मिर्धा,
रूपलाल मुर्मू एवं सोनालाल किस्कू ने बातों- बातों में तीन फरवरी 2015 को अगैया निवासी सूचिका फूलमुनी सोरेन के पति राम बाबू मुर्मू से उलझ पड़े. तीनों ने मिल कर उसे मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी दिया था. उक्त मामले में अभियोजन के पक्ष के द्वारा कुल आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था, जिसमें तीनों अभियुक्तों को हत्या के आरोप में न्यायालय ने दोषी पाया था.