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Jharkhand News: जमशेदपुर कोर्ट ने चेक बाउंस में धर्मेश बागड़िया को सुनायी एक साल की सजा, 88 लाख जुर्माना

Updated at : 06 Sep 2022 5:36 AM (IST)
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Jharkhand News: जमशेदपुर कोर्ट ने चेक बाउंस में धर्मेश बागड़िया को सुनायी एक साल की सजा, 88 लाख जुर्माना

Jharkhand News : जमशेदपुर में चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने बिष्टुपुर के नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेश बागड़िया को एक साल की सजा सुनायी है. धर्मेश बागड़िया पर 88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 2017 का है.

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Jharkhand News : जमशेदपुर में चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने बिष्टुपुर के नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेश बागड़िया को एक साल की सजा सुनायी है. धर्मेश बागड़िया पर 88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 2017 का है. बताया जाता है कि वर्ष 2017 में आदित्यपुर रैन बसेरा निवासी शिव कुमार शर्मा से बिष्टुपुर के नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेश बागड़िया ने 87.50 लाख रुपये बिजनेस फ्रेंडली लोन लिया था. धर्मेश बागड़िया ने चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था.

एक साल की सजा, 88 लाख रुपये का जुर्माना

जमशेदपुर में न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने बिष्टुपुर नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेश बागड़िया को चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले में सजा सुनायी है. अदालत ने इसे एक साल की सजा सुनायी. इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर 88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जाता है कि शिव कुमार शर्मा ने बिष्टुपुर के नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेंश बागड़िया के खिलाफ कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया था. 5 साल बाद अदालत ने इस मामले में सजा सुनायी.

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87.50 लाख रुपये का लिया था बिजनेस फ्रेंडली लोन

वर्ष 2017 में आदित्यपुर रैन बसेरा निवासी शिव कुमार शर्मा से बिष्टुपुर के नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेश बागड़िया ने 87.50 लाख रुपये बिजनेस फ्रेंडली लोन लिया था. नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स पार्टनरशिप कंपनी का धर्मेश बागड़िया ने चेक दिया था. चेक बाउंस हो गया था. शिव कुमार शर्मा ने बिष्टुपुर नटवरलाल सुखलाल एंड ब्रदर्स के पार्टनर धर्मेंश बागड़िया के खिलाफ कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया था. शिव कुमार शर्मा की पैरवी अधिवक्ता विनोद अग्रवाल ने की थी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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