जमशेदपुर.
पोक्सो विशेष कोर्ट ने घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी आदर्श ओझा को शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मालूम हो कि चार माह पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर नाबालिग के परिजन ने आदर्श ओझा के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाकर केस दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है