ऐसे पीड़ित जिसका शरीर 10 से 30 प्रतिशत जला है, उसे 4 लाख 15 हजार, शरीर 10 प्रतिशत से कम जला है, उसे 85 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. 50 प्रतिशत मुआवजा एफआइआर दर्ज होने पर तथा 50 प्रतिशत चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जायेगा. इसके अलावा सरकार की अोर से पीड़ित के पूरे इलाज की जिम्मेवारी ली जायेगी.
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एसिड अटैक : सरकार करायेगी इलाज
जमशेदपुर. जिला कल्याण विभाग की अोर से गुरुवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित कर पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधित नियम 2016 की जानकारी दी गयी. जिला कल्याण पदाधिकारी परमेश्वर भगत ने नियम की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति पर अम्ल फेंकने या फेंकने […]
जमशेदपुर. जिला कल्याण विभाग की अोर से गुरुवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित कर पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधित नियम 2016 की जानकारी दी गयी. जिला कल्याण पदाधिकारी परमेश्वर भगत ने नियम की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति पर अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के मामले में पीड़ित जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक अौर मुंह के प्रकार्य हृास या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति होने पर 8 लाख 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जायेगा.
कार्यशाला में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्य संशोधित नियमों, उस पर कार्रवाई अौर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी अौर बताया गया कि इन अपराधों को अंजाम देने वाले को कम से कम छह माह अौर अधिक से अधिक 5 साल तक की जेल अौर जुर्माना का प्रावधान है.
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