जमशेदपुर : दाे कराेड़ रुपये का काराेबार करनेवालाें का अब सेल्फ एसेसमेंट मान्य हाेगा. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिस व्यवसायी का टर्नओवर 2 करोड़ तक है, वह अपनी सभी विवरणीयों तथा कर का भुगतान ससमय दाखिल कर दिया है, उनको उक्त अधिसूचना के 4 माह के अंदर अपने दावा से संबंधित सभी कागजात […]
जमशेदपुर : दाे कराेड़ रुपये का काराेबार करनेवालाें का अब सेल्फ एसेसमेंट मान्य हाेगा. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिस व्यवसायी का टर्नओवर 2 करोड़ तक है, वह अपनी सभी विवरणीयों तथा कर का भुगतान ससमय दाखिल कर दिया है, उनको उक्त अधिसूचना के 4 माह के अंदर अपने दावा से संबंधित सभी कागजात कार्यालय में जमा करा देने होंगे. इस प्रक्रिया काे पूरा करनेवाले व्यवसायियों का सेल्फ एसेसमेंट माना जायेगा. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर दाैरे के क्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कई समस्याआें की जानकारी दी थी.
इस दाैरान वहां वाणिज्य कर के सचिव केके खंडेलवाल भी माैजूद थे. सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि उन मांगों पर जल्द ही उचित निर्णय दिया जायेगा. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जल्द ही निबंधित व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन के लिए आइडी एवं पासवर्ड जारी किया जायेगा. जिससे निर्धारित तिथि के अंदर सभी निबंधित व्यवसायी जीएसटी पोर्टल के अंतर्गत अपना पूरा विवरण (निबंधन से संबंधित) डाल सकेंगे. सिंहभूम चेबर ऑफ कॉमर्स पूर्व में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित कई प्रावधानों को संशोधित करने का अनुरोध करता रहा है. जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्फ एसेसमेंट आैर भारी ब्याज दर शामिल हैं. विभाग द्वारा 5 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के बाद तुरंत सिंहभूम चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जिसमें अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया, उपाध्यक्ष (वित्त एवं कराधान) मानव केडिया, उपाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं कल्याण) विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर अधिसूचना के प्रभावित तिथि तथा अन्य बिंदुओं पर आपत्ति जाहिर की थी.
इस पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा अधिसूचना की तिथि काे बढ़ाकर 8 नवंबर से उसे प्रभावी किया. जिसके अनुसार शिड्यूल–2, पार्ट–बी में समाहित वस्तुओं पर कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत किया गया. इस सूची में खाद्य तेल, दवाइयां, रेडिमेड वस्त्र, होजियरी, बालू, केमिकल्स, आइटी उत्पाद, कंप्यूटर, साइकिल, कैपिटल गुड्स, ईंटें, आदि अतिरिक्त वस्तुएं शामिल हैं. शिड्यूल 2, पार्ट डी में समाहित वस्तुओं पर कर की दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया गया है.
पार्ट बी एवं पार्ट डी में शामिल वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर कर की दर पूर्ववत ही रहेगी, जिसमें सभी तरह के पाइप्स, आयरन एंड स्टील (घाेषित वस्तुएं) मोटर वेहिकल पार्ट्स, कोयला आदि शामिल हैं.