जमशेदपुर: झारखंड में डीटीएच (डायरेक्टर टू होम) सर्विस महंगी होगी. कंपनियों को वर्ष 2012 से 2014 तक का मनोरंजन कर देना होगा. डीटीएच पर 10 } मनोरंजन कर देने का प्रावधान तय किया गया है.
झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. इसके आधार पर सभी कंपनियों से टैक्स वसूली की जायेगी. झारखंड सरकार द्वारा डीटीएच सेवा पर 10} मनोरंजन कर लगाने के खिलाफ भारती टेलीमीडिया लिमिटेड (एयरटेल), टाटा स्काई लिमिटेड, रिलायंस बिग टीवी लिमिटेड, भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड ने झारखंड हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका को लेकर पिछले दिनों ही झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया.
साथ ही झारखंड सरकार के मनोरंजन कर वसूलने की प्रक्रिया और टैक्स लगाने को वाजिब बताया. मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति और अपरेश कुमार सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया, जिसके बाद झारखंड सरकार ने टैक्स वसूली शुरू कर दी है. मनोरंजन कर के दायरे में केबुल टीवी पहले से ही है, लेकिन उन पर 7.5 फीसदी ही टैक्स लग रहा है. वह वसूली जारी रहेगी. इस फैसले से केबुल बिजनेस में डीटीएच को बड़ा झटका लगा है. 2012 से उससे एरियर की वसूली की जायेगी, क्योंकि मनोरंजन कर 2012 से ही लागू किया गया है. नये आदेश से डीटीएच सेवा महंगी हो जायेगी.
एरियर की वसूली सुनिश्चित होगी
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में जो मनोरंजन कर है, उसकी वसूली सुनिश्चित करायी जायेगी. इस दिशा में बहुत जल्द कार्रवाई शुरू की जायेगी.
-रंजन सिन्हा, संयुक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स
केबुल टीवी पर इसका असर नहीं
केबुल टीवी संचालक पहले से ही मनोरंजन कर दे रहे हैं. लिहाजा, हम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. यह डीटीएच सेवा के लिए आदेश दिया गया है.
-गुड्ड गुप्ता, केबुल संचालक