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भूमि संरक्षण अधिकारी अमरेश झा गिरफ्तार

जमशेदपुर में कोडरमा पुलिस ने दबोचा जमशेदपुर : कोडरमा पुलिस ने परसुडीह थाना अंतर्गत खासमहल स्थित जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार को शाम छह बजे अमरेश कुमार को गिरफ्तार कर परसुडीह थाना में पूछताछ की गयी. रविवार को तड़के पुलिस अमरेश कुमार को […]

जमशेदपुर में कोडरमा पुलिस ने दबोचा

जमशेदपुर : कोडरमा पुलिस ने परसुडीह थाना अंतर्गत खासमहल स्थित जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार को शाम छह बजे अमरेश कुमार को गिरफ्तार कर परसुडीह थाना में पूछताछ की गयी. रविवार को तड़के पुलिस अमरेश कुमार को लेकर कोडरमा रवाना हो गयी. सरकारी राशि गबन के मामले में भूमि संरक्षण पदाधिकारी के खिलाफ कोडरमा कोर्ट से कुर्की-जब्ती वारंट निर्गत था.

अमरेश की गिरफ्तारी के बाद विधायक से लेकर मंत्री तक की पैरवी परसुडीह पुलिस को आयी थी. कोडरमा पुलिस की टीम का नेतृत्व एसआइ तनवीर खान कर रहे थे. कालीपद ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी : कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो ने 18 अप्रैल 2011 को कोडरमा थाने में आवेदन देकर 2009 में कृषि पदाधिकारी रहे अमरेश कुमार झा के साथ ही कार्यालय के सहायक देवेंद्रनाथ पांडेय, जेनटेक फार्म रांची के उमाशंकर सिंह (पिता कपिलदेव सिंह, निवासी कांके रोड रांची) को आरोपी बनाया था. आवेदन में कहा गया था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जिले में ट्राॅपिकल पॉली हाउस निर्माण को लेकर कुल 22 लाख 40 हजार की राशि आयी थी. इसमें आत्मा द्वारा लाभुकों का चयन कर काम कराया जाना था.

साथ ही लाभुकों को मात्र अनुदान राशि दी जानी थी, लेकिन तत्कालीन कृषि पदाधिकारी अमरेश कुमार झा ने नियमविरुद्व बिना विधिवत निविदा, कोटेशन के रांची के जेनटेक फार्म को काम दे दिया. इस योजना के तहत लाभुकों के नाम मात्र छह लाख 14 हजार 617 रुपये का भुगतान किया जाना था, पर झा व सहायक ने 12-10-2009 को 21 लाख नौ हजार व 22-10-2009 को एक लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान किया. कुल मिलाकर 22 लाख 20 हजार का भुगतान कर दिया. इस कार्य की बाद में कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल) से जांच करायी गयी तो स्वीकृत आकार व मानक प्राक्कलन के अनुसार, कार्य नहीं किया गया था.

वर्ष 2012 से खोज रही थी कोडरमा पुलिस : वर्ष 2012 में उनके खिलाफ कोडरमा कोर्ट से वारंट जारी किया गया. कोडरमा पुलिस ने 9 अप्रैल 13 को अमरेश कुमार झा के चार ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इसके बाद कोर्ट से पहली बार 22 जून फिर 4 नवंबर 13 को दोबारा कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया था.

सहायक को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस : वर्ष 2011 में केस दर्ज होने के बाद कोडरमा पुलिस इस मामले में आरोपी रहे तत्कालीन सहायक देवेंद्रनाथ पांडेय को वर्ष 2012 में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी जेनटेक फार्म के उमाशंकर सिंह फरार चल रहे हैं. पुलिस ने थाना कांड संख्या 160/11 में धारा 409/420 के तहत तत्कालीन कृषि पदाधिकारी अमरेश कुमार झा व अन्य को आरोपी बनाया था. उस समय से झा को फरार दिखाया जा रहा था. इनके विरुद्व वारंट के साथ ही कुर्की जब्ती का आदेश अदालत द्वारा पहले ही निर्गत है.

पश्चिमी सिंहभूम समेत कोल्हान के तीनों जिलों के रह चुके हैं प्रभारी

फरारी के दौरान अमरेश कुमार झा पूर्वी सिंहभूम के भू संरक्षण पदाधिकारी के प्रभार के साथ-साथ पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला के प्रभार में भी थे.

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