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बैंक एकाउंट, पैनकार्ड व आधार जमा है तभी मिलेगा कर्मियों का पीएफ क्लेम

जमशेदपुर :बैंक एकाउंट, पैन कार्ड और आधार अगर कर्मचारियों ने पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कराया है तो उनके पीएफ क्लेम को रोक दिया जायेगा. इसके लिए कड़े प्रावधान को लागू करने का आदेश दे दिया गया है. पीएफ के सहायक सह प्रभारी आयुक्त मनोज कुमार मिश्रा ने मानगो स्थित पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय में […]

जमशेदपुर :बैंक एकाउंट, पैन कार्ड और आधार अगर कर्मचारियों ने पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कराया है तो उनके पीएफ क्लेम को रोक दिया जायेगा. इसके लिए कड़े प्रावधान को लागू करने का आदेश दे दिया गया है. पीएफ के सहायक सह प्रभारी आयुक्त मनोज कुमार मिश्रा ने मानगो स्थित पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस काॅन्फ्रेंस में उक्त बातें कहीं. श्री मिश्रा ने बताया कि इफीएफ के तहत यह कहा गया है कि नियोक्ता (कंपनी) को फॉर्म- 11 जमा किया जाना है, जिसमें कर्मचारी का सारा डिटेल होगा. कर्मचारियों की ज्वाइनिंग कब हुई, कितने दिन से काम कर रहा है और पीएफ नंबर क्या है समेत सभी जानकारी.

इसके बाद उसको केवाइसी से जोड़ा जायेगा. पहले कर्मचारी के बैंक एकाउंट की पूरी जानकारी के साथ पैन नंबर और आधार कार्ड भी देनाहोगा, जिसके बाद ही किसी तरह का पीएफ क्लेम होगा. इसके जरिये यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) दिया जायेगा. इससे एक व्यक्ति अगर एक कंपनी से दूसरे में जाता भी है तो उसको सभी जानकारी नंबर के साथ ही हस्तांतरित हो जायेगी. नये सिरे से किसी तरह का कोई एकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है.

यही स्थिति स्थायी और अस्थायी या कांट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ भी है. रेलवे के कांट्रैक्टर्स, नगर निकायों में काम करने वाले ठेकेदार, बिल्डिंग और कांट्रैक्ट का काम करने वाले कर्मचारी समेत तमाम लोगों के लिए यह अनिवार्य किया गया है. श्री मिश्र ने बताया कि सभी नियोक्ता के लिए डिजिटल सिगनेचर होना जरूरी है.

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