जमशेदपुर: जिला प्रशासन इस साल शहर के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए होने वाली लॉटरी में हस्तक्षेप नहीं करेगा. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 13 में प्री प्राइमरी कक्षा के एडमिशन में हस्तक्षेप का उन्हें कोई आदेश नहीं मिला.
उन्होंने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश, केंद्र सरकार के 9 अप्रैल ’10 के गजट, झारखंड शिक्षा विभाग के 11 मई ’11 की अधिसूचना का अध्ययन करने के बाद बताया इसमें डीएम स्तर पर हस्तक्षेप का आदेश नहीं है. हालांकि, उन्होंने कहा, अगर निजी स्कूलों में लॉटरी में गड़बड़ी होती है तथा इसकी कोई शिकायत मिलती है, तो जांच होगी. उन्होंने नर्सरी में इंटरव्यू के बजाय लॉटरी से दाखिला होने की बात कही.
इससे पहले अभिभावक संघ ने नामांकन में सरस2.0 सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर डीसी से मुलाकात की थी. उन्होंने सभी निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर एसएमसी (स्कूल मैनेजिंग कमेटी) बनाने की भी बात कही. यह सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों पर ही लागू होगा. लीज भूमि पर भी यह आदेश लागू होता है.