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बार चुनाव आज: दो शर्तों के साथ शपथ पत्र जमा करने का आदेश, चुनाव आयुक्तों को दी जानकारी, वाणिज्य कर के 46 अधिवक्ता भी देंगे वोट

जमशेदपुर :जमशेदपुर बार एसाेसिएशन के चुनाव में वाणिज्य कर से जुड़े 46 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे. यह आदेश जिला बार चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक ने दिया है. इस संबंध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन से चुनाव पर्यवेक्षक बालेश्वर प्रसाद सिंह की फोन पर बात भी हो चुकी है. चुनाव पर्यवेक्षक बालेश्वर […]

जमशेदपुर :जमशेदपुर बार एसाेसिएशन के चुनाव में वाणिज्य कर से जुड़े 46 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे. यह आदेश जिला बार चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक ने दिया है. इस संबंध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन से चुनाव पर्यवेक्षक बालेश्वर प्रसाद सिंह की फोन पर बात भी हो चुकी है. चुनाव पर्यवेक्षक बालेश्वर प्रसाद सिंह ने पत्रकारों को बताया कि वाणिज्य कर के 46 अधिवक्ताओं को दो शर्तों पर शपथ पत्र देने का आदेश दिया गया है. पहली ये कि वे जिला बार एसोसिएशन के सभी नियमों का पालन करेंगे. दूसरी कि उनका वकालत छोड़ दूसरा कोई भी पेशा न हो.

इस संबंध में वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को भी जानकारी दे दी गयी है. साथ ही चुनाव के पूर्व सभी अधिवक्ताओं का शपथ पत्र चुनाव कमेटी के समक्ष जमा कराने की बात कही है.

आदेश की लिखित जानकारी चुनाव संचालन कमेटी के तीनों आयुक्तों को भी दे दी गयी है. ज्ञात हो कि जमशेदपुर बार एसाेसिएशन के चुनाव में वाणिज्य कर से जुड़े अधिवक्ताआें का वाेटिंग राइट हटा दिया गया था. अधिवक्ता संघ के महासचिव केएल मित्तल ने हाईकाेर्ट में पीआइएल दायर कर मामले में न्याय दिलाने आैर कानून संगत चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की थी. वाणिज्य कर के अधिवक्ताओं ने बताया था कि उन्हें बार एसाेसिएशन के पदाधिकारियों ने नन प्रैक्टिसनर घाेषित कर दिया था. ऐसे में कई अधिवक्ता बार चुनाव में अपना वोट नहीं दे पायेंगे.

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