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जादूगोड़ा बाजार: 56 वर्ष पुराना आदिवासी भूमि वापसी का मामला, 15 दिन में जमीन खाली करें, नोटिस

जमशेदपुर: मुसाबनी अंचल अंतर्गत जादूगोड़ा बाजार के मध्य स्थित लछु उरांव से जुड़े तीन मामलों में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी भूमि वापसी अौर जमीन पर दखल-दिहानी के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है. यह आदेश मंगलवार दोपहर हुए सीएम जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों की फरियाद सुनने के बाद वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के […]

जमशेदपुर: मुसाबनी अंचल अंतर्गत जादूगोड़ा बाजार के मध्य स्थित लछु उरांव से जुड़े तीन मामलों में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी भूमि वापसी अौर जमीन पर दखल-दिहानी के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
यह आदेश मंगलवार दोपहर हुए सीएम जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों की फरियाद सुनने के बाद वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी डॉ अमिताभ कौशल, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू को दिया. कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम से जुड़ा एक मामला आया. इधर, डीसी डॉ अमिताभ कौशल ने बताया कि लछु उरांव से भूमि वापसी अौर दखल दहानी के पांच मामलों में से दो में हाइकोर्ट से रोक का आदेश है, जबकि शेष तीन मामलों में अंचलाधिकारी के द्वारा गत 27 फरवरी 2016 को नोटिस जारी किया गया है. नियमानुसार जगह खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गयी है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पास शिकायकर्ता लछु उरांव का एक आश्रित मौजूद था.
िनर्माण हटा कर जगह देने का आदेश
लछु उरांव के पांच में से तीन मामलों में केवल जगह खाली करने ही नहीं बल्कि उसमें अवैध रूप से बने पक्के मकान को तोड़कर प्रशासन जगह दिलाये. यह अनुरोध लछु उरांव के आश्रित ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के दौरान किया. इस पर सीएम ने पक्के स्ट्रक्चर को हटाकर लछु उरांव की जगह देने का आदेश दिया.

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