दुष्कर्म के दोषी को सजा आज संवाददाता,जमशेदपुर बहरागोड़ा की आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को अरविंद विशाल को दोषी करार दिये जाने के बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं हो पायी. संभवत: फैसला गुरुवार को सुनाया जायेगा. इस मामो को लेकर पीपी वीरेन्द्र कुमार प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट की दस रूलिंग की कॉपी एडीजे-वन की कोर्ट को दिये हैं. बुधवार को हुई बहस के दौरान पीपी ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इस दाैरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता जीएन राय ने कम सजा देने की वकालत की. वही पीपी वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कहा कि मृत्युदंड से कम की सजा नहीं दी जा सकती है. गौरतलब है कि बहरागोड़ा के अरविंद विशाल उर्फ टेरा ने 27 फरवरी 2013 गुहियापाल गांव की रहने वाली नाबलिग आठ वर्ष की बच्ची के साथ खेत में दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गयी थी. बच्ची के शव को कुआं में डाल दिया गया था. बच्ची के पिता ने बहरागोड़ा थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसमें 15 लोगों की गवाही कोर्ट में पीपी ने करायी है.
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दुष्कर्म के दोषी को सजा आज
दुष्कर्म के दोषी को सजा आज संवाददाता,जमशेदपुर बहरागोड़ा की आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को अरविंद विशाल को दोषी करार दिये जाने के बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं हो पायी. संभवत: फैसला गुरुवार को सुनाया जायेगा. इस मामो को लेकर पीपी वीरेन्द्र कुमार […]
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