रामसकल हत्याकांड : संदीप, मुन्ना व बिट्टु की अग्रिम जमानत रद्दसंवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा कॉलोनी के ठेकेदार रामसकल प्रसाद की हत्या के मामले में अभियुक्त संदीप तापड़िया, मुन्ना तापड़िया और बिट्टु की अग्रिम जमानत एडीजे-वन की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी. इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई हो चुकी है. एडीजे वन की अदालत में इस मामले से संबंधित लोअर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं आने के कारण अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं हो पायी थी. जिसके बाद सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. गौरतलब हो कि एक अगस्त को जुबिली पार्क गेट नंबर दो के पास मॉर्निंग वॉक करने आये रामसकल प्रसाद को अपराधियों ने गोली मार दी थी. टीएमएच ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में रामसकल की पत्नी के बयान पर बिष्टुपुर थाना में विक्की तापड़िया समेत अन्य पर मामला दर्ज कराया गया था. ——————————–हत्या के आरोपी काे जमानत जमशेदपुर : सोनारी के जयदीप हत्याकांड के आरोपी भीम सरदार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. इस संबंध में जानकारी देते हुये अधिवक्ता विमल पांडेय ने बताया कि 31 जनवरी 15 को मूर्ति विसर्जन के दौरान जयदीप के साथ मारपीट हुई थी. उसकी इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गयी थी. मृतक की मां ने सोनारी थाना में राकेश मंडल, भीम सरदार ,अजीत टीयू व दामू टीयू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस मामले में राकेश मंडल, अजीत टीयू व दामू टीयू को बेल दिया जा चुका था.
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रामसकल हत्याकांड : संदीप, मुन्ना व बट्टिु की अग्रिम जमानत रद्द
रामसकल हत्याकांड : संदीप, मुन्ना व बिट्टु की अग्रिम जमानत रद्दसंवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा कॉलोनी के ठेकेदार रामसकल प्रसाद की हत्या के मामले में अभियुक्त संदीप तापड़िया, मुन्ना तापड़िया और बिट्टु की अग्रिम जमानत एडीजे-वन की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी. इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई हो चुकी है. एडीजे वन की […]
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