रेलवे टिकट रद्द करने का शुल्क हुआ दोगुना नयी दिल्ली. रेलवे ने टिकट रद्द करने के शुल्क को दोगुना कर दिया है जबकि रिफंड विकल्प को ट्रेन के रवाना होने के निर्धारित समय से चार घंटे पहले तक ही हासिल किया जा सकता है. ये नियम आज से लागू हो गए. इसके जरिए रेलवे का लक्ष्य एजेंटों पर अंकुश लगाना है. नए रिफंड नियमों के अनुसार रेलवे ने टिकट रद्द करने के शुल्क को दोगुना कर दिया है ताकि सही यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके. रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ट्रेन के रवाना होने के बाद कोई रिफंड नहीं होगा और संशोधित रिफंड नियमों के अनुसार लोगों को ट्रेन की रवानगी के निर्धारित समय से चार घंटे पहले रिफंड लेना होगा.’ अधिकारी ने बताया कि संशोधित रिफंड नियम आज से लागू हो गए. अधिकारी ने कहा, ‘‘नियमों को टिकट एजेंटों को हतोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया है, जो टिकटों की कालाबाजारी में लगे हुए हैं.” जहां द्वितीय श्रेणी के कन्फर्म टिकट के ट्रेन की रवानगी के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले रद्द करने के शुल्क को 30 रुपये से बढाकर 60 रपये कर दिया गया है, वहीं थर्ड-एसी टिकट के लिए यह राशि 90 रपये से बढाकर 180 रपये कर दी गई है. प्रतीक्षा सूची और रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकटों के लिए रिफंड हासिल करने के ट्रेन की रवानगी की निर्धारित अवधि से आधा घंटा पहले उसे रद्द कराना होगा और उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
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रेलवे टिकट रद्द करने का शुल्क हुआ दोगुना
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