जमशेदपुर: पहली जुलाई से लागू हो रहे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में घर-घर सत्यापन का काम अब आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक करेंगे. इस बाबत झारखंड सरकार ने एक संशोधित आदेश डीसी को भेज दिया है.
गत एक माह से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में शिक्षक सह बीएलओ के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत घर-घर सत्यापन कार्य को गैर शैक्षणिक बताते हुए सत्यापन काम का विरोध किया गया था और सत्यापन कार्य से इनकार कर दिया था. शिक्षकों के इनकार करने से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में सव्रे का काम बंद था.
इधर, डीसी ने राज्य सरकार को वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए मार्गदर्शन देने की मांग की थी, जिसमें सरकार ने घर-घर सत्यापन का काम अब आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक से कराने का आदेश दिया. हालांकि राज्य के 24 जिलो में (जमशेदपुर शहरी क्षेत्र को छोड़कर) घर-घर सत्यापन का काम शिक्षक सह बीएलओ ने ही किया है.