Advertisement
रेलवे सेफ्टी केटेगरी में वीआरएस लागू
10 वर्ष सेवा दे चुके रेलकर्मी उठा सकेंगे लाभ जमशेदपुर : रेलवे बोर्ड ने सेफ्टी केटेगरी में 10 वर्ष सेवा दे चुके रेलकर्मियों के लिए वोलेंटरी रिटायरटमेंट स्कीम (वीआरएस) लागू किया है. वीआरएस लेने वाले रेल कर्मियों के पुत्र या आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी. इस बाबत रेलवे बोर्ड ने दपू रेलवे समेत सभी जीएम […]
10 वर्ष सेवा दे चुके रेलकर्मी उठा सकेंगे लाभ
जमशेदपुर : रेलवे बोर्ड ने सेफ्टी केटेगरी में 10 वर्ष सेवा दे चुके रेलकर्मियों के लिए वोलेंटरी रिटायरटमेंट स्कीम (वीआरएस) लागू किया है. वीआरएस लेने वाले रेल कर्मियों के पुत्र या आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी. इस बाबत रेलवे बोर्ड ने दपू रेलवे समेत सभी जीएम को एक सकरुलर भेजा है.
इसमें तकनीक रूप से दक्ष पुत्र या आश्रित को बहाली में प्राथमिकता दी जायेगी. गौरतलब हो कि रेलवे के सेफ्टी केटेगरी में गैंगमैन, फीटर, हेल्पर आदि पद आता है. इससे पूर्व सेफ्टी केटेगरी के अधीन रेलकर्मियों के लिए वीआरएस की समय-सीमा 33 वर्ष थी. विभाग ने पिछले दिनों 20 वर्ष की नयी समय सीमा तय की थी. अब 10 वर्ष की तय की गयी है. इसके अलावा मेडिकल रूप से अनफीट कर्मी भी वीआरएस का लाभ ले सकेंगे.
‘‘सेफ्टी केटेगरी में 10 वर्ष सेवा दे चुके कर्मियों के लिए वीआरएस लागू किया है. इसका लाभ जरूरतमंद रेलकर्मी आसानी से ले सकेंगे.
-पारस कुमार, ऑल लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन (एएलआरएसए), राष्ट्रीय संगठन सचिव. टाटानगर.
सेफ्टी केटेगरी सहित दूसरे विभागों में वोलेंटरी रिटायरटमेंट स्कीम लागू करने की मांग थी. फिलहाल सेफ्टी केटेगरी में इसे लागू करने की अनुमति दी गयी है.
– जवाहरलाल, मंडल संयोजक, मेंस यूनियन, चक्रधरपुर डिवीजन.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement