-4 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त-झामुमो जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजा जमशेदपुर. झामुमो के गुरुवार को एनएच जाम को लेकर प्रशासन ने जिला अध्यक्ष को नोटिस भेज कर शर्त लगा दी है. एसडीओ प्रेमरंजन ने भेजे गये नोटिस में कहा है कि जाम के दौरान किसी प्रतिष्ठान को जबरन बंद कराने पर संविधान की धारा 19(आइ)(जी) का उल्लंघन माना जायेगा. यातायात बाधित करना तथा किसी व्यक्ति को आवागमन करने से जबरन रोकने को संविधान की धारा 19(आइ) (डी) का उल्लंघन समझा जायेगा.जाम केे दौरान किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त की गयी तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली और विधिक कार्रवाई की जायेगी. कोई भी अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा, यातायात बाधित नहीं करें तथा सरकारी कार्यालय/ कर्मी को कर्तव्य के अनुपालन से नहीं रोकेंगे. शांति व विधि व्यवस्था प्रभावित न हो यह आयोजक सुनिश्चित करेंगे, किसी प्रकार केे सरकारी कार्य मंे बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज 65 डेसीबल सेे ज्यादा नहीं होना चाहिये. उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जायेगी.दूसरी ओर जाम के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ ने चार दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है. साथ ही काफी संख्या में फोर्स को पारडीह और डिमना चौक में तैनात किया जा रहा है.
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झामुमो के एनएच जाम में प्रशासन ने लगायी शर्त
-4 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त-झामुमो जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजा जमशेदपुर. झामुमो के गुरुवार को एनएच जाम को लेकर प्रशासन ने जिला अध्यक्ष को नोटिस भेज कर शर्त लगा दी है. एसडीओ प्रेमरंजन ने भेजे गये नोटिस में कहा है कि जाम के दौरान किसी प्रतिष्ठान को जबरन बंद कराने पर संविधान की धारा 19(आइ)(जी) का उल्लंघन माना […]
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