-वन मैन कमीशन की आवश्यकता नहींउपमुख्य संवाददाता, जमशेदपुर झारखंड सरकार ने हाइकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दायर कर कहा है कि 1984 मामले में वह वन मैन कमीशन बनाने के पक्ष में नहीं है. सरकार ने बताया है कि झारखंड में 1984 के दंगा पीडि़तों को केंद्र के निर्देश के बाद अब तक 15 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में बांट दिये गये हैं. इसके अलावा गुमला के पीडि़त परिवारों को भी उसी तर्ज पर मुआवजा देने का निदेर्ेश स्थानीय उपायुक्त को दिया है. पिछले दिनों ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह और झारखंड सिख वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सह पीडि़ता बलविंदर कौर की ओर से एक पीआइआइल हाइकोर्ट में दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र पाल सिंह और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने सरकार को नवंबर माह में नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों नहीं इस मामले में वन मैन कमीशन का गठन कर दिया जाये. सरकार के वकील ने इस मामले में यह कहते हुए समय मांगा गया था कि चुनावी कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस मामले में सरकार की राय नहीं ली जा सकी है.सरकार के फैसले का विरोध करंेगे : सतनाम फेडरेशन के अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि अपने वरीय अधिवक्ता डॉ एसएन पाठक के माध्यम से सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज करायेंगे. उन्होंने कहा कि मुआवजा के लिए पीआइएल दायर नहीं की है. इस मामले में जब स्थानीय सरकारों ने आरोपियों के खिलाफ 30 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो समाज की ओर उन्होंने न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में अभी हाइकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है.
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15 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया (फोटो है14 सतनाम सिंह गंभीर)
-वन मैन कमीशन की आवश्यकता नहींउपमुख्य संवाददाता, जमशेदपुर झारखंड सरकार ने हाइकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दायर कर कहा है कि 1984 मामले में वह वन मैन कमीशन बनाने के पक्ष में नहीं है. सरकार ने बताया है कि झारखंड में 1984 के दंगा पीडि़तों को केंद्र के निर्देश के बाद अब तक 15 करोड़ रुपये […]
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