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सड़क दुर्घटना से लोगों को बचायें : हाइकोर्ट

रांची/जमशेदपुर: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर में पिछले छह वर्षो में 800 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को सड़क पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित […]

रांची/जमशेदपुर: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जमशेदपुर में पिछले छह वर्षो में 800 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को सड़क पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए. खंडपीठ ने मौखिक रुप से कहा कि प्रत्येक थाना में एंबुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए.

पूरे राज्य में ट्रैफिक सुधार व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास शुरू किया जाये. शुरुआत में रांची, जमशेदपुर व धनबाद में एनएच पर एंबुलेंस के साथ पुलिस मुस्तैद रहे. हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाये. हेल्पलाइन नंबर का लगातार डिस्पले होना चाहिए. खंडपीठ ने सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी लेकर सभी पक्षों को कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया. इसके बाद हाइकोर्ट इस मामले की स्वयं मोनेटरिंग करेगा.

खंडपीठ ने मौखिक कहा कि दोपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठनेवाले (पीलियन राइडर) सवार भी हेलमेट लगायें. चालक तो सतर्क रहता है, लेकिन पीछे बैठनेवाले को आगे नहीं दिखता, इसलिए उसे जरूर हेलमेट पहनना चाहिए. हेलमेट लगा कर वाहन चलाने से उनकी सुरक्षा मजबूत होगी.

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