संवाददाता, जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक सह आरटीइ के नोडल पदाधिकारी शहर के सारे निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर रहे हैं. पूछा गया है कि वे बताये कि आखिर उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून उल्लंघन किस परिस्थिति में किया गया है. स्कूलों में बीपीएल के लिए कुल सीट का 25 फीसदी सीट आरक्षित क्यों नहीं रखा गया है. यह भी कहा गया है कि निजी स्कूलों की ओर से बीपीएल सीट सामान्य सीटों के उम्मीदवार को आखिर किस परिस्थिति में दे दी है. इससे संबंधित नोटिस को मंगलवार को जारी कर दिया जायेगा. हालांकि इससे पूर्व एजुकेशन डायरेक्टर की ओर से भी इससे संबंधित एक नोटिस जिला शिक्षा विभाग को पिछले दिनों दिया गया था. इसी नोटिस के आलोक में शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है. ——वर्जन निजी स्कूल की ओर से बीपीएल बच्चों की सीट को सामान्य बच्चों में दे दिया गया है. कारण पूछा गया है कि आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित नहीं रखा है. एडमिशन के लिए बच्चे नहीं आते हैं, यह दलील नहीं चलने वाली है. – इंद्र भूषण सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक
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निजी स्कूलों में बीपीएल सीट आरक्षित नहीं रखने के लिए नोटिस
संवाददाता, जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक सह आरटीइ के नोडल पदाधिकारी शहर के सारे निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर रहे हैं. पूछा गया है कि वे बताये कि आखिर उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून उल्लंघन किस परिस्थिति में किया गया है. स्कूलों में बीपीएल के लिए कुल सीट का 25 फीसदी सीट आरक्षित क्यों […]
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