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बार महासचिव के मारपीट के आरोपी की जमानत खारिज

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसाकची में बार के महासचिव अनिल तिवारी से मारपीट और रुपये चोरी के आरोप में जेल में बंद मो जिया तथा इसदुल रहमान की जमानत के लिए डीएलएसए की ओर से दो अधिवक्ता मुहैया कराया गया. जेल से आवेदन पत्र आने के बाद डीएलएसए पैनल लॉयर की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. […]

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसाकची में बार के महासचिव अनिल तिवारी से मारपीट और रुपये चोरी के आरोप में जेल में बंद मो जिया तथा इसदुल रहमान की जमानत के लिए डीएलएसए की ओर से दो अधिवक्ता मुहैया कराया गया. जेल से आवेदन पत्र आने के बाद डीएलएसए पैनल लॉयर की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. इसकी जानकारी डीएलएसए के सचिव राजेश कुमार ने दी. उन्होंने कहा कि डीएलएसए को जेल में बंद कुल 25 कैदियों की लिस्ट आयी थी, जिनके तरफ से कोई अधिवक्ता था. बैठक में सभी कैदी को अविधक्ता मुहैया कराया गया, जिसमें से उक्त दोनों बंदी भी शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ सीजेएम की अदालत ने महासचिव अनिल तिवारी से मारपीट करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.———-एक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा देने पर हुआ हंगामामहासचिव से हुई मारपीट की घटना के बाद बार के पदाधिकारियों ने एक बैठक कर जेल भेजे गये आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का निर्णय लिया था. गुरुवार को एक अधिवक्ता द्वारा दोनों आरोपियों की तरफ से बहस करने के लिए कोर्ट में वकालतनामा दिया गया. खबर के बाद अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया. आधे घंटे बार भवन में हंगामा होता रहा. इधर सूचना पाकर सीतारामडेरा थाना प्रभारी सुनील कुमार चौधरी समेत काफी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गयी थी.

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