जमशेदपुर. बिना अनुमति के निकाय क्षेत्र में होर्डिंग लगाने पर जेएनएसी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. विशेष पदाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि निकाय क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, विज्ञापन अभिकर्ता बिना अनुमति के निकाय क्षेत्र में विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दीवार, ढांचा, ( सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित भी विज्ञापन शामिल) नहीं लगायेगा. ऐसा करते पाये जाने पर उनके खिलाफ नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा 176,177,178 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी.
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बिना अनुमति निकाय क्षेत्रों में नहीं लगेगा विज्ञापन
जमशेदपुर. बिना अनुमति के निकाय क्षेत्र में होर्डिंग लगाने पर जेएनएसी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. विशेष पदाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि निकाय क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, विज्ञापन अभिकर्ता बिना अनुमति के निकाय क्षेत्र में विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दीवार, ढांचा, ( सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित भी विज्ञापन शामिल) […]
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