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टाटा स्टील में यौन उत्पड़ीन पर मिलेगी कठोर सजा

एमडी टीवी नरेंद्रन ने जारी किया आदेशकंपनी ने किया आंतरिक शिकायत कमेटी का गठनस्थायी के साथ अस्थायी, ठेका मजदूर, टूरिस्ट व ट्रेनीज भी होंगे दायरे में जमशेदपुर. टाटा स्टील में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रबंधन ने कड़ा कदम उठाया है. इसके लिए कंपनी की ओर से एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया […]

एमडी टीवी नरेंद्रन ने जारी किया आदेशकंपनी ने किया आंतरिक शिकायत कमेटी का गठनस्थायी के साथ अस्थायी, ठेका मजदूर, टूरिस्ट व ट्रेनीज भी होंगे दायरे में जमशेदपुर. टाटा स्टील में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रबंधन ने कड़ा कदम उठाया है. इसके लिए कंपनी की ओर से एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है जो यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी. कंपनी की ओर से इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर इस तरह का काम करते हुए पाया गया या किसी तरह का छेड़छाड़ या इशारा या फिर ऐसी हरकतें जो महिला कर्मचारियों को नागवार लगता हो, उस पर एक्शन लिया जायेगा. स्थायी के साथ-साथ अस्थायी और ठेका मजदूर के अलावा भ्रमण करने आये लोग, ट्रेनिंग में आने वाले लोग भी इस सर्कुलर के दायरे में लाये गये है. उन पर यह भी यह नियम समान रूप से लागू होगा.टाटा स्टील ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह का लिंग भेद, यौन उत्पड़ीन (सेक्सुअल हरासमेंट) कतई बरदास्त नहीं होगा. कंपनी इन मामलों में कड़ाई से कदम उठायेगी. कंपनी ने इसके लिए आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है. आंतरिक शिकायत कमेटी में 50 फीसदी महिलाओं का होना अनिवार्य है. शिकायत कमेटी के पास इस तरह की शिकायतें दर्ज करायी जा सकेगी. कमेटी जांच के दौरान महिला या पीडि़त की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए कदम उठायेगी.

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