संवाददाता, जमशेदपुर सिदगोड़ा निवासी एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी प्रीतेश कुमार साही और राज सिंह को एडीजे-वन की अदालत ने सोमवार को दोषी करार कर दिया. राज सिंह पर युवती का अपहरण मामले में और प्रीतेश को अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है. 26 नवंबर को एडीजे-वन की अदालत में सजा सुनायी जायेगी. घटना 22 मार्च 2011 की है. इस संबंध में युवती के पिता ने अभियुक्तों के खिलाफ सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था.ट्यूशन जाने के दौरान हुआ था अपहरण घटना के संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि राज सिंह युवती की मम्मी का ड्राइवर था. इस कारण युवती और राज एक दूसरे से परिचित थे. 23 मार्च 2011 को जब युवती अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली तो, सिदगोड़ा फूड प्लाजा के पास उसकी मुलाकात राज सिंह से हुई. राज सिंह ने युवती को ट्यूशन छोड़ने के बहाने गाड़ी पर बैठा लिया. उसके बाद उसने अपने दोस्त प्रीतेश कुमार साही के साथ युवती का अपहरण कर उसे शहर से बाहर ले गया. सिदगोड़ा से निकलने के बाद दोनों ने युवती को सबसे पहले आदित्यपुर में रखा. उसके बाद उसे रामगढ़, बोकारो थर्मल पावर सहित कई शहरों में रखा. इस दौरान युवती के साथ प्रीतेश ने दुष्कर्म भी किया. करीब पांच माह के बाद जब युवती की तबीयत लगातार खराब रहने लगी, तो दोनों युवती को अस्पताल परिसर में छोड़ कर चले गये. उसके बाद युवती ने अपने परिवार के लोगों से संपर्क कर घटना की पूरी जानकारी दी. इधर युवती के ट्यूशन के रास्ते से गायब होने के बाद उसके पिता ने सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था.
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युवती का अपहरण-दुष्कर्म मामले में दो दोषी करार
संवाददाता, जमशेदपुर सिदगोड़ा निवासी एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी प्रीतेश कुमार साही और राज सिंह को एडीजे-वन की अदालत ने सोमवार को दोषी करार कर दिया. राज सिंह पर युवती का अपहरण मामले में और प्रीतेश को अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है. 26 नवंबर को एडीजे-वन की […]
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