(फोटो कंपनी का लगा सकते है)वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में दिल्ली हाइकोर्ट को आदेश दिया कि केबुल कंपनी के मामले में वह तीन माह के भीतर फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से संबंधित मामला होने की वजह से बेवजह मामले को खींचा नहीं जाना चाहिए. इस फैसले से अब साफ हो गया है कि तीन माह मेंकेबुल कंपनी खुलने का रास्ता साफ हो जायेगा. केबुल वर्कर्स यूनियन ने दायर की थी याचिकाकेबुल कंपनी पर दिल्ली हाइकोर्ट में लंबित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केबुल वर्कर्स यूनियन की ओर से एक याचिका तथा महामंत्री रामबिनोद सिंह की ओर से एक अंतरिम याचिका दायर की गयी थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले हाइकोर्ट को फैसला ले लेने दिया जाये, इसके बाद मेरिट या डिमेरिट पर फैसला लिया जायेगा. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अलग से फैसला लेने की बात कही गयी है. दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई 27 कोदिल्ली हाइकोर्ट में केबुल कंपनी के मसले पर सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इसको लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन एक्टिंग जज होने के कारण किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो सकी. लिहाजा, 27 नवंबर को डेट तय किया गया है.
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केबुल पर दिल्ली हाइकोर्ट तीन माह में सुनाये फैसला
(फोटो कंपनी का लगा सकते है)वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में दिल्ली हाइकोर्ट को आदेश दिया कि केबुल कंपनी के मामले में वह तीन माह के भीतर फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से संबंधित मामला होने की वजह से बेवजह मामले को खींचा नहीं जाना चाहिए. इस […]
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