जमशेदपुर: आपकी कोई भी ऐसी गतिविधि जो भारतीय लोकतंत्र, इसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर प्रभावित करती है तो यह 17 सीएलए एक्ट के तहत अपराध है.
इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये गये संगठनों से किसी तरह का संपर्क रखना, उनकी बैठक में हिस्सा लेना, किसी भी प्रकार का सहयोग उन्हें उपलब्ध कराना, उनका प्रचार प्रसार करना आदि शामिल है.
यह कानून इन गतिविधियों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना मानती है. हालांकि इस एक्ट के तहत दोषी को तीन साल की सजा होती है जिस पर एक बहस चल रही है.