जमशेदपुर: शहर में 50 लाख से ऊपर की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब टीडीएस (आय पर कर की कटौती) की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है.
अगले आदेश तक सामान्य तौर पर रजिस्ट्री हो सकेगी. इस संबंध में रजिस्ट्रार रमाकांत तिवारी ने आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि चूंकि, उनके पास कोई ऐसा आदेश नहीं है और आयकर विभाग ने भी बताया है कि कोई अधिसूचना या आदेश नहीं होने के कारण वह टीडीएस जमा करने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है.
साथ ही टीडीएस की कटौती खरीदार से की जायेगी या विक्रेता से, यह भी स्पष्ट नहीं है. रजिस्ट्रार ने अपनी विभागीय कर्मचारियों से कहा है कि जो भी रजिस्ट्री कराने आये, उसको इस प्रावधान की जानकारी दे दें. उसके बाद जो भी अपने जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहेगा, तो रजिस्ट्री होगी. उसे नहीं रोका जायेगा. गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में यह प्रावधान किया गया है कि 50 लाख से ऊपर तक की रजिस्ट्री पर टीडीएस जरूरी होगा. एक जून से यह लागू किया गया है. उसी आधार पर बिना किसी आदेश के ही बिना टीडीएस के 50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गयी थी.