जमशेदपुर: मिलावटी गुड़, खोवा और रसगुल्ला-मिठाई बेचने वालों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल के न्यायालय में हुई. पहली बार दोषी पाये गये शहर के 15 व्यवसायियों पर 4 लाख 15 हजार रुपये (एक को 25 व 30 हजार) जुर्माना लगाया गया.
एक्ट के अनुसार एक मामले में पांच लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है. गत वर्ष दीपावली समेत अन्य पर्व के पहले फूड इंस्पेक्टर के नेतृत्व में शहर के अलग-अलग दुकानों से मिलावटी सामान बेचने के संदेह में नमूना लिया गया था. गुड़, मिठाई, खोवा के नमूने को जांच के लिए नामकुम स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था. जांच में मिलावट की पुष्टि हुई थी. इसके बाद एसीएमओ ने ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रस्ताव न्याय पदाधिकारी सह डीसी के पास भेजा था.
खोवा विक्रेता पर 90 हजार का जुर्माना
खोवा व्यवसायी नारायण प्रसाद अग्रवाल पर तीन अलग-अलग मुकदमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दर्ज किये गये थे. सुनवाई में तीनों मामले में नारायण प्रसाद अग्रवाल को दोषी पाया और 30-30 हजार रुपये की जुर्माना लगाया.
केंद्र सरकार सख्त, पर्व के पूर्व होगी छापामारी मिलावटी सामान की आपूर्ति व बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. केंद्र सरकार ने मिलावटी सामानों की आपूर्ति व बिक्री रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. जल्द कमेटी गठित कर छापामारी की जायेगी.