जमशेदपुर : कदमा भाटिया बस्ती में होने वाले बाल विवाह को बाल कल्याण समिति, स्पेशल जूविनाइल पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड लाइन और सामाजिक संस्था के प्रयास से रोक दिया गया. चाइल्ड लाइन के टॉल फ्री नंबर में यह शिकायत मिली थी कि भाटिया बस्ती की नाबालिग के साथ गालूडीह के 23 वर्षीय युवक की शादी होने वाली है.
यह शिकायत चाइल्ड लाइन में तीन दिन पहले ही आयी थी. परिवार के लोगों को कदमा थाने में बुलाकर बाल विवाह न करने को लेकर समझाया गया, लेकिन समिति को लग रहा था कि ये लोग शादी करा देंगे. इसको देखते हुए सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन व कदमा पुलिस टीम ने नाबालिग को अपने संरक्षण में रख लिया. लड़की के परिवार को बताया गया कि बाल विवाह अपराध है.
इसके बाद परिवार वालों ने शादी न करने पर सहमति दे दी. इसके पूर्व परिवार वाले यह करार कराना चाह रहे थे कि लड़की के 18 वर्ष होने पर उसी युवक से शादी करेगा, यह लिखवा दिया जाये. साथ ही तीन लाख रुपये की मांग यह बोल कर की गयी कि उनका खर्च हो गया है, वह प्रशासन दे. प्रशासन द्वारा साफ किया गया कि यह मांग अनुचित है. अगर वे लोग जबरदस्ती करेंगे, तो कार्रवाई भी हो सकती है.