जेल से गांजा व मोबाइल बरामदगी में दो बरी
Updated at : 07 Jul 2018 5:01 AM (IST)
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पुलिस ने बरामद गांजा अदालत में नहीं किया पेश, आरोपी को मिला इसका लाभ जमशेदपुर : घाघीडीह सेंट्रल जेल में वर्ष 2013 में छापेमारी के दौरान गांजा और मोबाइल बरामदगी के मामले के आरोपी प्रबीर प्रधान और अमित दूबे को जिला जज नौ की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. परसुडीह […]
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पुलिस ने बरामद गांजा अदालत में नहीं किया पेश, आरोपी को मिला इसका लाभ
जमशेदपुर : घाघीडीह सेंट्रल जेल में वर्ष 2013 में छापेमारी के दौरान गांजा और मोबाइल बरामदगी के मामले के आरोपी प्रबीर प्रधान और अमित दूबे को जिला जज नौ की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. परसुडीह थाना में कारा अधीक्षक के बयान पर 22 मई 2013 को प्रबीर, अमित और सुनील पात्रो के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. सुनील पात्रो मामले में फरार है. सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घाघीडीह जेल में छापेमारी कर वार्ड से 10 पैकेट गांजा और एक मोबाइल फोन बरामद किया था. मामले में पुलिस ने पांच गवाही करायी थी.
जेल की जगह थाने में बनायी थी जब्ती सूची
जेल में छापेमारी के दौरान जब्त सामानों की जब्ती सूची घटनास्थल यानी जेल में नहीं बनायी गयी थी. यह सूची परसुडीह थाना में बनी थी. इसके साथ जेल के वार्ड से बरामद गांजा पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया. पुलिस अनुसंधान में चूक का लाभ आरोपियों को मिला.
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