दुष्कर्म के दो मामलों में मेडिकल रिपोर्ट अौर पुलिस से कनफर्मेशन रिपोर्ट मांगी गयी है. उपायुक्त की अध्यक्षता वाली बैठक में समिति के समक्ष कुल 32 मामले आये. एससी-एसटी उत्पीड़न से संबंधित प्राथमिकी दर्ज होने पर 25 प्रतिशत राशि अौर आरोप पत्र दाखिल होने पर 50 प्रतिशत तथा मामले में फैसला होने पर शेष 25 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है.
मारपीट-उत्पीड़न के 25 मामलों में 25 प्रतिशत राशि 25-25 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया. रेप के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर पचास प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत चाकुलिया, उलीडीह, परसुडीह के एक-एक अौर बिरसानगर एससी-एसटी थाना के दो मामलों में एक-एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया. बैठक में आइटीडीए के पीडी वी माहेश्वरी, डीएसपी 1 केएन मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल, पश्चिम के विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य हीरामनी मुर्मू, सत्यवान नायक, एलिस मार्डी, सातरी तापे तथा संस्था की प्रतिनिधि के तौर पर प्रभा जायसवाल अौर अंजलि बोस मौजूद थी.