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जीएसटी एडवाइजरी कमेटी में सिंहभूम चेंबर ने उठायी आपत्ति

जमशेदपुर : झारखंड राज्य जीएसटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक रांची में हुई. बैठक के दौरान प्रधान सचिव केके खंडेलवाल के समक्ष जीएसटी की खामियों को लेकर सिंहभूम चेंबर ने आवाज उठायी. सिंहभूम चेंबर द्वारा दिये गये ज्ञापन पर सभा में विस्तृत चर्चा की गयी. पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया द्वारा 28 प्रतिशत की दर को कम […]

जमशेदपुर : झारखंड राज्य जीएसटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक रांची में हुई. बैठक के दौरान प्रधान सचिव केके खंडेलवाल के समक्ष जीएसटी की खामियों को लेकर सिंहभूम चेंबर ने आवाज उठायी. सिंहभूम चेंबर द्वारा दिये गये ज्ञापन पर सभा में विस्तृत चर्चा की गयी. पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया द्वारा 28 प्रतिशत की दर को कम करने का अनुरोध किया गया एवं जीएसटी के पोर्टल को निर्बाध रूप से चलाने तथा किसी भी तरह के फाइन को नहीं लगाने का अनुरोध किया. उपाध्यक्ष मानव केडिया ने मांग की कि जिन व्यवसायियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से नीचे है और वे जीएसटी के पोर्टल में माइग्रेट हो चुके हैं.
उन व्यवसायियों के लिए अभी तक अपने निबंधन को रद्द करने का प्रावधान नहीं लाया गया है. इसकी घोषणा सरकार द्वारा की गयी कि जल्द अारइजी-29 में ऐसे निबंधनों को रद्द करने का प्रावधान जीएसटी पोर्टल में लाने जा रहे हैं. जीएसटी के अंतर्गत दाखिल विवरणियों को रिवाइस करने का प्रावधान भी आना चाहिए. जो व्यवसायी ससमय अगस्त का जीएसटीआर-3बी नहीं दाखिल कर पाये हैं.

उन व्यवसायियों से विलंब के लिये 200 रुपये की दर से प्रतिदिन लेट फीस लिया जा रहा है. चेंबर ने इस पर विरोध जताते हुए अनुरोध किया कि लेट फीस को सरकार जल्द से जल्द हटाये तथा मार्च 2018 तक किसी तरह का लेट फीस विवरणी दाखिल करने पर न लगाया जाय. सचिव राजीव अग्रवाल सिंहभूम चेंबर ने टीआरएएन-1 को दाखिल करने में हो रही परेशानियों तथा जीएसटीआर-1 जो कि 11 अक्तूबर 2017 से दाखिल नहीं हो पा रहा है उसे चालू रखने का अनुरोध किया. चूंकि जुलाई का जीएसटीआर-1 को 1 नवंबर, 2017 से पुन: चालू होने की संभावना है और ऐसा लग रहा है कि जीएसटीआर 1 के विलंब से दाखिल पर भी लेट फीस सरकार द्वारा लगाया जा सकता है. बैठक में 6 अक्तूबर को जारी विज्ञप्ति तथा 13 अक्तूबर को आये अधिसूचना पर भी चर्चा की गयी.

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