गौरतलब है कि शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की गयी है कि स्कूल में पैरेंट्स अौर टीचर के बीच मासिक संवाद स्थापित करना है, जिसमें स्कूल से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक की जानी है. गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चे अगर कमजोर हैं या फिर मिड सेम में स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं तो वे सामान्य बच्चों के स्तर तक पहुंच सके, इसके लिए स्पेशल क्लास संचालित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. आने वाले सत्र में उक्त आदेशों का हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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मुख्यमंत्री जनसंवाद में की गयी शिकायत, जांच में पाया सही, सरकार के आदेश को नहीं मानते निजी स्कूल, नोटिस
जमशेदपुर : शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने मंगलवार को एक नोटिस जारी किया है. इसमें जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूलों को साफ-साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत संख्या 2016-66782 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेश का […]
जमशेदपुर : शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने मंगलवार को एक नोटिस जारी किया है. इसमें जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूलों को साफ-साफ शब्दों में कहा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत संख्या 2016-66782 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं.
इस मामले की जांच के बाद यह आरोप सही पाया गया है. जांच के बाद पाया गया है कि शहर के प्राइवेट स्कूल आरटीइ के नियमावली के नियम 3(5), 6(5), 8(4) अौर 12(2) का अनुपालन नहीं करते हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखित रूप से आदेश दिया है कि आरटीइ के उक्त नियमों का अनुपालन करना ना सिर्फ आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है. उन्होंने इसे लेकर 13 पेज का एक पत्र सभी प्राइवेट स्कूलों को भेजा है, जिसमें उक्त नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही उक्त नियम क्या है, इससे संबंधित जानकारी भी दी.
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