18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राजा बंगला की 4.85 एकड़ जमीन होगी अतिक्रमणमुक्त

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में डीसी को दिया निर्देश हजारीबाग : शहर के इंद्रपुरी चौक के समीप राजा बंगला की चार एकड़ 85 डिसमिल जमीन अतिक्रमणमुक्त करायी जायेगी़ इस संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारीबाग डीसी को जमीन खरीद-फरोख्त करनेवालों को चिह्नित कर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. सीएम ने राजा बंगला […]

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में डीसी को दिया निर्देश
हजारीबाग : शहर के इंद्रपुरी चौक के समीप राजा बंगला की चार एकड़ 85 डिसमिल जमीन अतिक्रमणमुक्त करायी जायेगी़ इस संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हजारीबाग डीसी को जमीन खरीद-फरोख्त करनेवालों को चिह्नित कर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. सीएम ने राजा बंगला की सरकारी जमीन में झारखंड सरकार का बोर्ड लगाने को कहा है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में डीसी रविशंकर शुक्ला को यह निर्देश दिया है. हजारीबाग के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता ने सरकारी जमीन बेचे जाने की शिकायत जन संवाद कार्यक्रम में सीएम से की.
इधर, मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही डीसी रविशंकर शुक्ला ने राजा बंगला से अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है. डीसी ने बताया कि वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जिन लोगों ने भी राजा बंगला परिसर की जमीन खरीद-फरोख्त कर घर या दुकान बनाया है, उन्हें तत्काल हटाया जायेगा. वैसे लोग जो 2008 से पहले से वहां रह रहे हैं, उन्हें खासमहल कार्यालय से लीज प्रक्रिया में शामिल होना होगा़ झारखंड सरकार ने खासमहल जमीन के लिए जो राजस्व निर्धारित किया है, उसे जमा करना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
गृह मंत्रालय ने जमीन खाली कराने का आदेश दिया
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से (पत्रांक संख्या 14019-02-2608, दिनांक 22.7.11) पत्र डीसी हजारीबाग को भेजा गया. इसमें गृह मंत्रालय ने राजा बंगला जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा. गृह मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद हजारीबाग के तत्कालीन डीसी ने पत्र संख्या 2011-28.8.11 से आदेश निर्गत किया कि सदर एसडीओ भूमि को अतिक्रमणमुक्त करायें. तत्कालीन एसडीओ ने पत्रांक संख्या 699-19.9.11 के तहत पत्र भेज कर नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया कि राजा बंगला को अतिक्रमणमुक्त करायें. उस वक्त से यह मामला फाइलों में अटका था.
क्या है मामला : हजारीबाग में इंद्रपुरी सिनेमा के सामने चार एकड़ 85 डिसमिल जमीन में कैंपस है. इसके बीच में भवन बना है, जिसे राजा बंगला के नाम से जाना जाता है.
इस जमीन के दावे को लेकर बिहार सरकार और राजा कामाख्या नारायण सिंह के बीच कई वर्षों तक मुकदमा चला था. हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह जमीन झारखंड सरकार की हो गयी. झारखंड हाइकोर्ट (केस नंबर 136-2011) के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी. सुप्रीम कोर्ट (अपील नंबर एस-1139-2002) में इस मामले पर सुनवाई हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में निर्णय सुनाया कि चार एकड़ 85 डिसमिल जमीन कामाख्या नारायण सिंह की नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन व झारखंड सरकार की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें