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अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

हजारीबाग. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमृतनगर स्कूल की छात्रा पूजा कुमारी के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में चंदर साव (पिता-कैला साव) रोला निवासी को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है. एडीजे नौ कोर्ट के जज सुरेंद्र शर्मा ने यह सजा मुकर्रर किया. ज्ञात हो कि 15 सितंबर 2013 को अमृतनगर स्कूल की छात्रा […]

हजारीबाग. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमृतनगर स्कूल की छात्रा पूजा कुमारी के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में चंदर साव (पिता-कैला साव) रोला निवासी को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है. एडीजे नौ कोर्ट के जज सुरेंद्र शर्मा ने यह सजा मुकर्रर किया. ज्ञात हो कि 15 सितंबर 2013 को अमृतनगर स्कूल की छात्रा पूजा कुमारी का अपहरण व छेड़छाड़ का मामला सदर थाना में दर्ज हुआ था. पीड़िता के पिता लालमोहन साव के बयान पर 749/13 कांड संख्या दर्ज हुआ था. मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था.

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