हजारीबाग : नगर पर्षद क्षेत्र में संचालित विवाह भवन, धर्मशाला सभाकक्ष, वैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल पर सलाना नवीकरण शुल्क लगेगा. यह शुल्क भवन मालिक, संस्था, गैर सरकारी संस्था को देना होगा. ऐसे भवन निर्माण करने के लिए नगर पर्षद से अनुज्ञप्ति लेनी होगी.
इस संबंध में झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने अनुज्ञप्ति नियमावली की अधिसूचना जारी की है. यह नियम अप्रैल 2013 से ही लागू कर दिया गया है. इस संबंध में नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश पत्र भेजा है.
शहर में व्यवसायिक सभी भवनों के अनुज्ञप्ति का वार्षिक शुल्क लगेगा. इसके अलावा राज्य सरकार व भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी द्वारा चलाये जा रहे हॉस्टल से निबंधन के रूप में 750 रुपये लिए जायेंगे.