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Jharkhand News: गुमला कोर्ट ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को 7 और 15 साल की सुनायी सजा

Updated at : 13 Dec 2022 9:04 PM (IST)
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Jharkhand News: गुमला कोर्ट ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को 7 और 15 साल की सुनायी सजा

गुमला कोर्ट ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले में दोषियों को सश्रम सजा सुनायी है. पहला मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनायी है. वहीं, दूसरे मामले में एक महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा सुनायी गयी है.

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Jharkhand News: गुमला के एडीजे-चार सह विशेश न्यायाधीश (पोक्सो) अंजनी अनुज की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पालकोट थाना के बिलिंगबिरा निवासी दिगंबर सिंह उर्फ मधु सिंह को सात साल की सजा सुनायी है. वहीं, एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने मंगलवार को शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की सजा सुनायी है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

पालकोट थाना के बिलिंगबिरा निवासी दिगंबर को धारा 376 आइपीसी-4 पोक्सो एक्ट के तहत सात साल की सजा एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 18 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. घटना 27 दिसंबर, 2017 की है.

क्या है मामला

27 दिसंबर, 2017 को गांव में जतरा मेला लगा हुआ था. उस समय रात्रि को पीड़िता अपने घर से जतरा मेला देखने जा रही थी कि रास्ते में दिगंबर सिंह उर्फ मधु बाजार टांड़ की ओर से बाइक से आ रहा था. उसी दौरान दिगंबर अपने बाइक में पीड़िता को जबरन बैठा कर आम बगीचा ले गया. जहां पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिया. इधर, घटना के बाद पीड़िता किसी प्रकार अपने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी. 

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शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा

वहीं, एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की सजा सुनायी है. आरोपी को धारा 376 के तहत 15 साल की सजा एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. घटना छह नवंबर, 2020 की है.

क्या है मामला

घटना के दिन पीड़िता के पति रात में घर नहीं आये थे. जिस कारण महिला अपने पति को खोजने के लिए घर से कुछ दूर गयी हुई थी. उसी दौरान आरोपी सरोज प्रधान उसे रास्ते में पकड़ लिया और झाड़ी के पीछे ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया. इसी क्रम में गांव के दो लड़के वहां से गुजर रहे थे. जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया. वहीं, दोनों लड़कों ने पीड़िता को उसके घर पहुंचाया. इसके बाद पीड़िता का पति कुछ देर के बाद जब घर आया, तो उसे घटना की जानकारी देने के बाद दूसरे दिन आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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Samir Ranjan

लेखक के बारे में

By Samir Ranjan

Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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