नगर पंचायत द्वारा शहर के उपभोक्ताओं को वाटर टैक्स का नोटिस भेजे जाने के बाद मामला गरमायागुमला. नगर पंचायत द्वारा शहर के उपभोक्ताओं से वाटर टैक्स वसूलने के लिए भेजे गये नोटिस के बाद मामला गरमा गया है. चेंबर कॉमर्स ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) दर्ज करने की बात कही है. जिस से वाटर टैक्स कम कराया जा सके. अभी रांची से दुगुना वाटर टैक्स गुमला में लिया जा रहा है. चेंबर ने गुमला शहर के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन-जिन लोगों को वाटर टैक्स के लिए नोटिस दिया गया है, वे उसका फोटोकॉपी करा कर चेंबर कार्यालय में जमा कर दें. जिससे हाईकोर्ट में केस किया जा सके. वाटर टैक्स को लेकर चेंबर ने लोक अदालत में दो माह का समय लिया है. जिससे संशोधित वाटर टैक्स का पैसा जमा किया जा सके. इस लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है. इसमें चेंबर अध्यक्ष मोहम्मद सब्बू, सचिव हिमांशु केशरी, अभिजीत जायसवाल रॉकी, राजेश लोहानी, राजेश गुप्ता, गोविंद पटेल, विकास सिंह, रमेश कुमार चीनी, फणीभूषण सिन्हा, आदित्य सोनी, ज्योति लाल, मनोज मालानी, अमित पोद्दार, दामोदर कसेरा सहित कई लोग थे. चेंबर ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम कुमार महतो को भी पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा है. जिसमें वाटर टैक्स व अन्य समस्याओं को दूर करने का जिक्र है. 50 से अधिक लोगों का हस्ताक्षर है.
वाटर टैक्स के खिलाफ पीआइएल दर्ज करेगा : चेंबर
नगर पंचायत द्वारा शहर के उपभोक्ताओं को वाटर टैक्स का नोटिस भेजे जाने के बाद मामला गरमायागुमला. नगर पंचायत द्वारा शहर के उपभोक्ताओं से वाटर टैक्स वसूलने के लिए भेजे गये नोटिस के बाद मामला गरमा गया है. चेंबर कॉमर्स ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) दर्ज करने की बात कही है. जिस […]
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