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हत्या के आरोपी को 35 साल बाद उम्र कैद

गुमला : गुमला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपी डुमरी थाना निवासी ईश्वर लकड़ा को 35 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला डुमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 1984 की है. उस समय गांव के विष्णु भगत अपने गांव में […]

गुमला : गुमला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपी डुमरी थाना निवासी ईश्वर लकड़ा को 35 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला डुमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 1984 की है. उस समय गांव के विष्णु भगत अपने गांव में अखाड़ा देखने गया हुआ था.

इसी दौरान ईश्वर लकड़ा व एक अन्य आरोपी ने विष्णु भगत को मारपीट कर अधमरा कर दिया था. इसके कुछ दिन बाद विष्णु की मौत हो गयी थी. इस मामले के अन्य आरोपी अनिल भगत का केस हाइकोर्ट में चल रहा था, जबकि ईश्वर गोप को कुछ माह पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस संबंध में मृतक के पिता फाया भगत ने ईश्वर लकड़ा समेत अनिल लकड़ा के खिलाफ 35 वर्ष पूर्व थाना में प्राथमकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन विष्णु भगत गांव में अखाड़ा देखने गया था.

इसी दौरान दोनों आरोपियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. दोनों ने मिल कर विष्णु को मारपीट कर अधमरा कर दिया. इधर, घटना की सूचना विष्णु के पिता को मिलने पर वे घटना स्थल पहुंचे थे, तब आरोपी वहां से भाग निकले थे. विष्णु के पिता उसे अपने घर ले आये. उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान विष्णु की मौत हो गयी थी.

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