पति, सास व ससुर को 10 साल की सजा

Published at :15 Jun 2017 8:52 AM (IST)
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पति, सास व ससुर को 10 साल की सजा

दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोप. गुमला : एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपी पालकोट प्रखंड के कंसारी मुहल्ला निवासी पति चंद्रमणि कंसारी, सास शांति देवी व ससुर रूसी कंसारी को बुधवार को 10 साल की सजा सुनायी है. धारा 304 के तहत 10 साल व पांच हजार का […]

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दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोप.
गुमला : एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपी पालकोट प्रखंड के कंसारी मुहल्ला निवासी पति चंद्रमणि कंसारी, सास शांति देवी व ससुर रूसी कंसारी को बुधवार को 10 साल की सजा सुनायी है.
धारा 304 के तहत 10 साल व पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. इन लोगों पर सुप्रिता कंसारी की हत्या का आरोप है. घटना 10 साल पहले की है. 13 नवंबर 2007 को मृतका सुप्रिता कंसारी की मां अहिल्या कंसारी ने पालकोट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुप्रिता का घर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर है.
सुप्रिता की शादी 2004 में पालकोट के कंसारी मुहल्ला निवासी रूसी कंसारी के पुत्र चंद्रमणि से हुई थी. शादी के बाद सास शांति देवी, ससुर रूसी कंसारी व पति चंद्रमणि कंसारी दहेज के रूप में गोदरेज व सिलाई मशीन की मांग करने लगे. दहेज नहीं मिलने पर सुप्रिता को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दिया जाता था. कई बार सुप्रिता ने फोन पर प्रताड़ना की जानकारी मायके वालों को दी थी.
सुप्रिता की मां ने दहेज नहीं देने पर हत्या की आशंका व्यक्त की थी. घटना के दिन जब सुप्रिमा की मां अपनी बेटी काे ससुराल पालकोट आयी, तो देखा कि बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. उसके मुंह व नाक में खून के निशान व झाग थे. उसने हत्या की आशंका व्यक्त की थी. इस केस में सरकारी पक्ष से पीपी मीनी लकड़ा थी.
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