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दो हत्यारोपितों को नहीं मिली जमानत

दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का है संगीन आरोप गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद दीनदयाल सिंह व सुबोध दास की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया है. दोनों हनवारा थाना के खुर्द डुमरिया के रहने वाले हैं. इन पर गांव के ही महिला के […]

दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या का है संगीन आरोप
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद दीनदयाल सिंह व सुबोध दास की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया है. दोनों हनवारा थाना के खुर्द डुमरिया के रहने वाले हैं.
इन पर गांव के ही महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का आरोपहै. खुर्द डुमरिया के सिंटु कुमार ने हनवारा थाना में लिखित सूचना दी कि वह धनबाद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है. 02 फरवरी 2017 को मां के निधन की सूचना छोटे भाई को दी गयी. हत्या दुष्कर्म के बाद की गयी थी. इसको लेकर ही प्राथमिकी हत्या की दर्ज की गयी. कांड संख्या 10/2017 में पुलिस ने अनुसंधान किया तो दीनदयाल सिंह व सुबोध की संलिप्तता सामने आयी. दोनों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बातें कबूल की.न्यायालय ने जमानत खारिज कर दिया.
हत्या के अप्राथमिकी अभियुक्त की जमानत की अर्जी खारिज
पथरगामा थाना कांड संख्या 132/16 के अप्राथमिकी अभियुक्त संतोष कुमार महतो केकी जमानत अर्जी पीडीजे उमाशंकर सिंह ने खारिज कर दिया है.10 अक्तूबर को होपना टोला में लखी पूजा का आयोजन था.
मृतक अजय महतो गांव में मेला व नाटक देखने गया था. लेकिन वापस नहीं आया. मृतक के पिता महेश कुमार महतो ने काफी खोजबीन की. 23 अक्तूबर 2016 को गांव के स्कूल के पीछे अजय की लाश पड़ी थी.अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. अप्राथमिकी अभियुक्त संतोष कुंमार महतो का नाम अनुसंधान में सामने आया. आरोपित 24 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में बंद है.

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