दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

Published at :08 Sep 2016 6:20 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद दुष्कर्मी प्रकाश उर्फ प्रधान सोरेन की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया है. सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के तिलाबाद निवासी प्रकाश सोरेन ने गांव के ही युवती के साथ अप्रैल 2011 मे अकेला पाकर शारीरिक संबंध बनाया था. उसके बाद युवती […]

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गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद दुष्कर्मी प्रकाश उर्फ प्रधान सोरेन की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया है. सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के तिलाबाद निवासी प्रकाश सोरेन ने गांव के ही युवती के साथ अप्रैल 2011 मे अकेला पाकर शारीरिक संबंध बनाया था.

उसके बाद युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा. युवती जब गर्भवती हो गयी तो आरोपी सोरेन द्वारा गोड्डा के ही निजी नर्सिंग होम मे गर्भपात कराने का प्रयास किया हालांकि युवती ने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया. वहीं युवती को दवा खिलाकर आरोपी ने घर मे ही गर्भपात करा दिया. इसको लेकर ही युवती ने थाने में लिखित शिकायत की. इसके अलोक में सुंदरपहाड़ी थाना ने सत्र न्यायालय में जमानत देने के लिये आवदेन दिया था तथा कार्रवाई करते हुये जेल भेज दिया.

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