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सभी सात आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास

पोड़ैयाहाट शिक्षक हत्याकांड : डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने फिरौती के लिए शिक्षक का अपहरण के बाद हत्या मामले में सभी सात अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सजावार पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा […]

पोड़ैयाहाट शिक्षक हत्याकांड : डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने फिरौती के लिए शिक्षक का अपहरण के बाद हत्या मामले में सभी सात अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सजावार पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटने का निर्णय सुनाया है.
जानकारी के अनुसार, पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोहड़ाराजपुर के प्रधान शिक्षक बिंदेश्वरी पासवान 18 अप्रैल 2013 को विद्यालय से वापस अपने घर सिकटिया आ रहे थे. रास्ते में अपराधियों ने शिक्षक का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया. घर वापस नहीं आने पर शिक्षक के पुत्र ने अपने नाना रामजीवन पासवान को सूचना दी. शिक्षक पुत्र ने नाना को यह भी बताया कि उसके पिता फोन पर काफी भयभीत लग रहे थे. रामजीवन पासवान ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पोड़ैयाहाट थाना में अपने दामाद बिंदेश्वरी पासवान के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अनुसंधान में इनके नाम सामने आये : अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक जनक सिंह मुंडा की जांच में मामले का पर्दाफाश हुआ. सभी आरोपितों ने विद्यालय से आते समय शिक्षक का अपहरण 18 अप्रैल 2013 को बोलेरो वाहन से कर लिया था. फिरौती नहीं मिलने पर 20 अप्रैल 13 को शिक्षक बिंदेश्वरी पासवान की हत्या कर सलगा पहाड़ के पास शव को फेंक दिया था.
पुलिस ने उपयोग में लाये गये बोलेरो (जेएच04एफ/5911) को भी जब्त कर लिया था.
इन पर दाखिल हुआ था आरोप-पत्र : अनुसंधान पुरा होने के बाद अनुसंधानकर्ता श्री मुंडा ने रमला संथाली गांव के मिस्त्री मुर्मू, लोबंधा के दीपक टुडू व राजू मुर्मू, पदमपुर के जेम्स सोरेन, बलाथर के जीतलाल मुर्मू व सुरेश बास्की तथा गोहड़ा के रामू सोरेन पर आरोप-पत्र भादवि 364 ए, 302, 201/34 एव 27 आर्म्स एक्ट के तहत 24 जुलाई 2013 को न्यायालय में दाखिल किया है.
सत्र न्यायालय में हुआ विचारण
सत्र न्यायालय ने सभी पर आरोप गठित करते हुए मामले का विचारण किया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 19 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भादवि 302 के तहत सभी को आजीवन कारावास व पांच हजार जुर्माना, 364 के तहत भी आजीवन कारावास व तीन हजार जुर्माना, 201/34 के तहत तीन साल सश्रम कारावास व एक हजार जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट के तीन साल व एक हजार जुर्माना का फैसला सुनाया. न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का भी आदेश दिया है.
सजा पानेवालों में लोबंधा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भी शामिल
सजा पानेवालों में लोबंधा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया दीपक टुडू भी शामिल हैं. वर्तमान पंचायत चुनाव में दीपक टुडू लोबंधा पंचायत के मुखिया पद पर जीत हासिल की है. न्यायालय ने सभी सजावार अपराधियों को निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है.

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