गोड्डा कोर्ट : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रांची ने खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले शहर में चार होटल व नास्ता दुकान के मालिक पर मामला दर्ज का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रांची ने सीजेएम गोड्डा को मिलावटी खाद्य सामग्री के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिये आवेदन दाखिल किया है.
गुलाब लकड़ा के पत्रांक एक से चार के 13.5.13 के अनुसार 10 अक्तूबर 2012 को आनंद स्वीट्स, शालीमार स्वीट्स, कृष्णा होटल तथा मेन रोड नास्ता दुकान से नमूना लिया गया था. जांच के बाद नमूना में चौकाने वाले तथ्य सामने आया है.
दुकानदार मिलावटी सामान के साथ घटिया किस्म के सामग्री ग्राहकों तक परोसने का काम कर रहे है. इस तरह की कृत्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा तीन, के दो, छह, चार, आठ, एवं 26 , 27 तथा 59 के तहत अभियोजन दायर क रने की याचिका की गयी है. आनंद स्वीट्स के मालिक सुनील कुमार, शालीमार होटल के विनीत कुमार, कृष्णा के मालिक अमित जायसवाल तथा नास्ता दुकान मेन रोड के मालिक अनिरुद्ध साह के विरुद्ध न्यायालय से अभियोजन दायर करने को कहा गया है.