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ओके::नाबालिग के अपहरण के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डामहगामा बाजार के पश्चिम टोला से नाबालिग को भगा कर मारपीट कर जबरन शादी का दबाव बनाने के आरोपित सुरेंद्र कुमार भगत की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज ने खारिज कर दी है. आरोपित पर सुबोध भगत ने महगामा थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत में कहा था कि […]

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डामहगामा बाजार के पश्चिम टोला से नाबालिग को भगा कर मारपीट कर जबरन शादी का दबाव बनाने के आरोपित सुरेंद्र कुमार भगत की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज ने खारिज कर दी है. आरोपित पर सुबोध भगत ने महगामा थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री 28 अक्तूबर 2014 को दुर्गा मंदिर में संध्या दीपक जलाने गयी थी. लेकिन जब काफी रात तक वह नहीं लौटी तो रिश्तेदारों में खोजबीन शुरू कर दी. 30 अक्तूबर को करीब दो बजे दिन में उसकी पुत्री ने मोबाइल पर सूचना दी. सनोखर बाजार के सुरेंद्र कुमार भगत द्वारा जबरन शादी का दबाव बनाया जा रहा है और उसके साथ मारपीट भी की जा रही है. दर्ज शिकायत पर महगामा थाना में प्राथमिकी संख्या 159/14 दर्ज की गयी है. सुरेंद्र भगत ने अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला जज के न्यायालय मे आवेदन संख्या 226/14 दाखिल किया था. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.

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