गोड्डा कोर्ट : पीडीजे मो शाकिर ने मेहरमा थाना कांड संख्या 83/17 में बिलसिया देवी, बेबी देवी सहित 12 आरोपित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. आरोपितों के विरुद्ध मेहरमा थाना प्रभारी द्वारा जानबूझ कर रोड जाम करने, सरकारी वाहनों की क्षति, ट्रक एवं बस में तोड़फोड़ करने संबंधी बातों को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था.
मामला गोड्डा पीरपैंती मुख्य सड़क के कमरगामा के नजदीक एक हाइवा द्वारा इसी वर्ष 9 अगस्त को एक 17 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाने के पश्चात कुमरडीहा के सभी नामजद आरोपित सहित अन्य सैकड़ों लोग जुटे एवं रोड को जाम करते हुए बस एवं गाड़ियों पर पथराव करने लगे. वहीं, ठाकुरगंगटी थाना कांड संख्या 59/17 में बनियाडीह के वीरेंद्र प्रसाद यादव एवं रवि यादव की भी अग्रिम जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया. दोनों ने गांव के ही दुकानदार सुनील मंडल के घर के सामने अवस्थित दुकान पर जाकर गाली गलौज किया था एवं हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी थी.