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दहेज हत्या में पिता पुत्र को उम्र कैद

गिरिडीहः दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने पिता और पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनायी है. उम्रकैद के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस संदर्भ में एपीपी नकुल साहू ने बताया कि 25 जून 2009 को […]

गिरिडीहः दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने पिता और पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनायी है. उम्रकैद के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस संदर्भ में एपीपी नकुल साहू ने बताया कि 25 जून 2009 को निर्मला देवी की हत्या ससुराल वालों ने पीट-पीटकर कर दी थी. घटना धनवार थाना क्षेत्र के गोरहंद गांव की है.

इस मामले में सूचक प्रकाश यादव ने धनवार थाना कांड संख्या 122/09 भादवि की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में अदालत सत्रवाद संख्या 117/10 के तहत पति कारू यादव और मृतका के ससुर सेवा यादव को सजा सुनायी गयी. मामले में अपर लोक अभियोजक नकुल साहू ने गवाहों का परीक्षण व बहस की. बचाव पक्ष की तरफ से रामप्रसाद साहू और शंकर लाल खेतान थे.

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