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एसिड अटैक पीड़ित को मिलेगा तीन लाख
गिरिडीह : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडूलना ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एसिड अटैक से पीड़ित को न्यूनतम तीन लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जायेगा. साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि […]
गिरिडीह : जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडूलना ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एसिड अटैक से पीड़ित को न्यूनतम तीन लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जायेगा.
साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि एसिड एटैक से पीड़ित को प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जायेगा. जिस हॉस्पिटल में इससे पीड़ित का प्राथमिक इलाज हो, उसके द्वारा पीड़ित को एसिड एटैक से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को एसिड (तेजाब) की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में भी निर्देश दिया है.
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