डीएसइ को विभाग ने भेजा पत्र गिरिडीह. प्रखंड के अधीन एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह निवासी व व्ययन पदाधिकारी ही उस प्रखंड के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय के स्थापना के निकासी व व्ययन पदाधिकारी होंगे. जिस प्रखंड में निकासी व व्ययन पदाधिकारी के कार्य हेतु एक भी प्रधानाध्यापक सह निकासी व व्ययन पदाधिकारी नहीं होंगे, वहां संबंधित बीइइओ निकासी व व्ययन पदाधिकारी का कार्य करेंगे. यह जानकारी मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक द्वारा डीएसइ को जारी पत्र में दी गयी है. 11.11.2014 को विभागीय आदेशानुसार सचिव ने राज्य के सभी डीएसइ को डीडीओ घोषित करने का निर्देश दिया है. सरकार के सचिव ने प्रस्तुत विपत्रों का आदर करने के लिए संबंधित कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित करने का आदेश दिया है. इधर, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता अशोक कुमार मिश्र ने सरकार के सचिव द्वारा जारी पत्र पर हर्ष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि अब प्राथमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान का मार्ग प्रशस्त होगा.
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एचआरडी को निर्देश, एचएम होंगे डीडीओ
डीएसइ को विभाग ने भेजा पत्र गिरिडीह. प्रखंड के अधीन एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह निवासी व व्ययन पदाधिकारी ही उस प्रखंड के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय के स्थापना के निकासी व व्ययन पदाधिकारी होंगे. जिस प्रखंड में निकासी व व्ययन पदाधिकारी के कार्य हेतु एक […]
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