अपहरण करनेवाले को सात साल का कारावास

Updated at : 01 Oct 2019 1:30 AM (IST)
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अपहरण करनेवाले को सात साल का कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनायी सजा बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित फुसरोडीह का रहनेवाला है दोषी गिरिडीह : शादी की नीयत से लड़की का अपहरण करनेवाले युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोषी बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित फुसरोडीह का फराज […]

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनायी सजा

बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित फुसरोडीह का रहनेवाला है दोषी
गिरिडीह : शादी की नीयत से लड़की का अपहरण करनेवाले युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सात साल कारावास की सजा सुनायी गयी है. दोषी बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित फुसरोडीह का फराज अहमद उर्फ फराज अंसारी है. उसे भादवि की धारा 366 में सात साल कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सुजा सुनायी है.
इसके अलावा भादवि की धारा 363 में पांच साल कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने फराज अहमद को पिछले 27 सितंबर को दोषी ठहराया था. यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 386/17 दिनांक – 02 नवंबर 2017 भादवि की धारा 363/366ए/34 से संबंधित है.
क्या है मामला: पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 02 नवंबर 2017 को सुबह पांच बजे उनकी बेटी अपने घर से शौच के लिए जाने की बात कहकर निकली थी. जब काफी समय बीत गया तथा वह घर वापस नहीं आयी तो परिजन खोजबीन में जुट गये. इस दौरान पता चला कि उनकी बेटी को फराज अहमद के साथ सुबह में देखा गया है. जब वह फराज के घर पूछताछ के लिए गये तो वह नहीं था. परिजनों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. प्राथमिकी में पिता ने दावा किया था कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर फराज अहमद शादी की नीयत से लेकर भाग गया है.
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